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Pilibhit News: सरकार के फैसले से जिले के 700 व्यापारियों को मिलेगा लाभ

Sat, 23 Nov 2024 11:25 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2024 11:25 PM IST
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700 traders of the district will benefit from the government's decision
पीलीभीत। प्रदेश सरकार के बकाया टैक्स पर ब्याज और पेनाल्टी को सशर्त माफ करने के निर्णय से जिले के व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राज्यकर विभाग के सूत्रों के अनुसार इससे करीब 700 व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
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प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश को पास कर दिया। इसके अलावा एमनेस्टी स्कीम के जरिये वर्ष 17-18, 18-19 और 19-20 के टैक्स विवाद हल करने का रास्ता भी खोला गया। इसके तहत व्यापारियों को अदालतों में टैक्स से जुड़े मामलों को वापस लेने के साथ मूल टैक्स चुकाना होगा। इसके बाद उनका ब्याज और पेनाल्टी माफ कर दी जाएगी।
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इस निर्णय के बाद जिले में भी करीब 700 व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद जागी है। उपायुक्त राज्यकर हिम्मत सिंह ने बताया कि सरकार के निर्णय के अनुसार जिले में करीब ऐसे 700 व्यापारी हैं जिनका टैक्स से जुड़े मामले अदालत में चल रहे हैं। अब इस निर्णय के बाद व्यापारियों को बकाया टैक्स जमा करना होगा। जिसके बाद उनका ब्याज और जुर्माना माफ करने की प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा।
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