{"_id":"5b5cb6734f1c1b58488b771c","slug":"101532802675-pilibhit-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब तबादले में सिफारिश लगवाने वाले बेसिक शिक्षकों की खैर नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब तबादले में सिफारिश लगवाने वाले बेसिक शिक्षकों की खैर नहीं
Updated Sun, 29 Jul 2018 12:01 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तबादले में सिफारिश करने वालों पर गिर सकती है गाज
शासन ने नियम 27 के तहत कार्रवाई के दिए आदेश
पांच तक पूरी की जानी है समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। परिषदीय विद्यालयों में समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर सिफारिश लगवाने वाले बेसिक शिक्षकों पर अब गाज गिर सकती है। शासन ने फरमान जारी करते हुए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ आचरण नियमावली के नियम 27 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन व पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत तीस सितंबर तक के छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर समायोजन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग को यह प्रक्रिया पांच अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर शासन के संज्ञान में आया कि शिक्षक अपने मनचाहे स्कूलों में तबादला करवाने या निरस्त कराने को लेकर विभागीय अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों व अन्य बाहरी लोगों द्वारा दबाव डलवा रहे हैं। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते बीएसए को सिफारिश करवाने वाले बेसिक शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया कि जो शिक्षक अपना स्थानांतरण कराने अथवा निरस्त कराने को राजनीतिक या बाह्य प्रभाव का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 27 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इधर शनिवार को बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को उक्त शासनादेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को कहा है। इस संबंध में बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि शासन ने तबादलों को लेकर अनावश्यक दबाव डलवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इससे अवगत कराया चुका है।
विज्ञापन
शासन ने नियम 27 के तहत कार्रवाई के दिए आदेश
पांच तक पूरी की जानी है समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
पीलीभीत। परिषदीय विद्यालयों में समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर सिफारिश लगवाने वाले बेसिक शिक्षकों पर अब गाज गिर सकती है। शासन ने फरमान जारी करते हुए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ आचरण नियमावली के नियम 27 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन व पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत तीस सितंबर तक के छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर समायोजन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग को यह प्रक्रिया पांच अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर शासन के संज्ञान में आया कि शिक्षक अपने मनचाहे स्कूलों में तबादला करवाने या निरस्त कराने को लेकर विभागीय अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों व अन्य बाहरी लोगों द्वारा दबाव डलवा रहे हैं। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते बीएसए को सिफारिश करवाने वाले बेसिक शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया कि जो शिक्षक अपना स्थानांतरण कराने अथवा निरस्त कराने को राजनीतिक या बाह्य प्रभाव का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 27 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इधर शनिवार को बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को उक्त शासनादेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को कहा है। इस संबंध में बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि शासन ने तबादलों को लेकर अनावश्यक दबाव डलवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इससे अवगत कराया चुका है।
विज्ञापन