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Pilibhit News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास

Thu, 22 Aug 2024 02:01 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2024 02:01 AM IST
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10 years rigorous imprisonment for rape convict
पीलीभीत। बेटी से मिलने आई उसकी सहेली को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शिवा पांडेय ने 52 हजार रुपये अर्थदंड सहित 10 साल सश्रम कारावास से दंडित किया है।
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26 अप्रैल 2016 की शाम करीब तीन बजे थाना अमरिया क्षेत्र के एक गांव निवासी की नाबालिग पुत्री अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई थी। सहेली के अधेड़ पिता ने नशीला शरबत पिला दिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता का पिता पुत्री को तलाश करने जब आरोपी के घर पहुंचा तो उसने अनभिज्ञता जताते हुए उसे भगा दिया। दूसरे दिन किशोरी को बेहोशी की हालत में गांव में एक स्थान पर छोड़ दिया।
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पीड़िता के पिता की ओर से थाना अमरिया में 29 अप्रैल 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम /अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. शिवा पांडेय ने अभियुक्त को 52 हजार रुपये अर्थ दंड सहित 10 साल सश्रम कारावास से दंडित किया है।
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