फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   10 years imprisonment for raping a teenager after kidnapping her

Pilibhit News: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

Thu, 27 Feb 2025 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 27 Feb 2025 11:47 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for raping a teenager after kidnapping her
पीलीभीत। किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डाॅ. शिवा पांडे ने दोषी को 10 साल कैद और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन




घटना बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली बीसलपुर में सात मई 2016 को दी तहरीर में बताया कि उसके गांव के सूरजपाल का उसके घर आना-जाना था। वह सूरज पाल को भाई की तरह मानता था। छह मई की रात में उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री आंगन में सोई हुई थी। रात में सूरजपाल घर में आया और उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर कर अपने साथ भाग ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. शिवा पांडे की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सूरजपाल को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed