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Pilibhit News: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा
Thu, 27 Feb 2025 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 27 Feb 2025 11:47 PM IST
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पीलीभीत। किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डाॅ. शिवा पांडे ने दोषी को 10 साल कैद और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली बीसलपुर में सात मई 2016 को दी तहरीर में बताया कि उसके गांव के सूरजपाल का उसके घर आना-जाना था। वह सूरज पाल को भाई की तरह मानता था। छह मई की रात में उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री आंगन में सोई हुई थी। रात में सूरजपाल घर में आया और उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर कर अपने साथ भाग ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. शिवा पांडे की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सूरजपाल को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी पाते हुए सजा सुनाई है।
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घटना बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली बीसलपुर में सात मई 2016 को दी तहरीर में बताया कि उसके गांव के सूरजपाल का उसके घर आना-जाना था। वह सूरज पाल को भाई की तरह मानता था। छह मई की रात में उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री आंगन में सोई हुई थी। रात में सूरजपाल घर में आया और उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर कर अपने साथ भाग ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. शिवा पांडे की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सूरजपाल को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी पाते हुए सजा सुनाई है।
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