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Pilibhit News: होमगार्ड पर हमला करने वाले को 10 साल की कैद

Wed, 17 Jul 2024 03:55 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jul 2024 03:55 AM IST
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10 years imprisonment for attacking home guard
पीलीभीत। हवालात से भागे अभियुक्त के होमगार्ड पर हमले का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) छांगुर राम ने 10 साल सश्रम कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना पूरनपुर के ग्राम अमरैय्या कलां निवासी धर्मपाल को हत्या के एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र पाल शर्मा के मुताबिक अभियुक्त धर्मपाल ने पेट में दर्द और जी मिचलाने की बात कही।
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इस पर उपचार के लिए उसे हवालात से बाहर निकाला गया। हवालात से बाहर निकलते ही वह भागने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया, तब तक वह मोहल्ला कायस्थान की एक गली में घुस गया। उसका पीछा कर रहे पुलिस दल में शामिल होमगार्ड प्रियम ने उसे पकड़ लिया।
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अभियुक्त ने प्रियम से हाथापाई शुरू कर दी। इस बीच उसने सड़क पर पड़ा ईंट का अद्धा उठाकर प्रियम को मार दिया। उसकी रायफल को सड़क पर मार कर उसकी बट तोड़ दी।
इस बीच पुलिस दल के बाकी लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को दबोच लिया। प्रभारी निरीक्षक की ओर से आरोपी धर्मपाल पर हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) छांगुर राम ने की और धर्मपाल पर लगे आरोपो को सही पाते हुए दोषी माना।

उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 23 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) विमल कुमार वर्मा ने की। संवाद
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