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नए आवेदकों को नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
Updated Fri, 21 Feb 2014 08:56 AM IST
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बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले नए अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। शासन ने अगले आदेश तक नए अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर रोक लगा दी है।
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अब सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, जो इसके लिए 31 मार्च 2013 तक आवेदन कर चुके हैं। इसके बाद आवेदन करने वालों को फिलहाल बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा।
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बेरोजगारी भत्ता उन्हें दिया जाना है, जिनकी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच है और परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 36 हजार रुपये है।
न्यूनतम आयु की गणना पहली अप्रैल 2012 और अधिकतम आयु की गणना आवेदन भरने की तिथि से की जानी है। रोजगार दफ्तर में वर्तमान में दो लाख 60 हजार 772 अभ्यर्थियों का पंजीयन है।
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इनमें से 52 हजार 676 अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। भत्ता उन्हीं अभ्यर्थियों को स्वीकृत किया जा रहा है, जो 31 अगस्त 2012 या उससे पहले रोजगार दफ्तर में पंजीकरण करा चुके हैं।
31 अगस्त 2012 के बाद इलाहाबाद के रोजगार दफ्तर में बेरोजगारी भत्ते के लिए 58 हजार 362 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए लेकिन भत्ते के लिए फॉर्म भरने की स्वीकृति उन्हें अब तक नहीं मिली।
सबसे बड़ा झटका उन सात हजार अभ्यर्थियों को लगा है, जो सभी शर्तें पूरी कर रहे हैं और 31 अगस्त या उससे पहले रोजगार दफ्तर में पंजीकरण भी करा चुके हैं।
शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो पंजीकृत अभ्यर्थी सभी शर्तें पूरी करते हुए 31 मार्च 2013 या उससे पहले बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर चुके हैं, भत्ता सिर्फ उन्हीं को दिया जाए।
एक अप्रैल 2013 या उसके बाद आवेदन करने वालों को भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे में एक अप्रैल 2013 से 19 फरवरी 2014 के बीच 7014 पंजीकृत अभ्यर्थी सभी शर्तें पूरी करने और बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के बावजूद खाली हाथ बैठे हुए हैं।
इलाहाबाद में बेरोजगारी भत्ते के प्रभारी अधिकारी देवव्रत सिंह का कहना है कि 31 मार्च 2013 के बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों को भत्ता दिए जाने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है। अब नया आदेश आने के बाद ही नए आवेदनों पर कार्यवाही की जाएगी।