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Muzaffarnagar News: कार धोखाधड़ी के मामले में जुहैब की जमानत याचिका खारिज
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी जुहैब हसन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर कार खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी और रुपये हड़पने का आरोप है।
मेरठ निवासी आरोपी जुहैब हसन खान मंसूरपुर क्षेत्र के कार शोरूम में कार्यरत था। मंसूरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली इमरान अली का कहना था कि बेगराजरपुर स्थित आइकॉनिक किआ शोरूम से एक सोनेट कार खरीदी थी।
उन्होंने कंपनी के खाते में आठ लाख और 57 हजार रुपये जमा किए थे। साथ ही साढ़े तीन लाख रुपये की स्विफ्ट डिजायर कार भी जमा की थी। वादी को 18 नवंबर 2024 को फर्जी अस्थायी नंबर वाली सोनेट कार दी गई। बाद में वादी ने 1,16,090 रुपये ऑनलाइन जमा कर आरटीओ देहरादून से कार का पंजीकरण कराया। कार खरीद में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया।
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अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि जुहैब हसन खान के विरुद्ध वर्ष 2025-26 में कारों की खरीद-बिक्री संबंधी धोखाधड़ी के कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं। पूर्व में भी इसी प्रकार के धोखाधड़ी से संबंधित मामले में उसकी जमानत याचिका निरस्त की जा चुकी है।
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मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी जुहैब हसन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर कार खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी और रुपये हड़पने का आरोप है।
मेरठ निवासी आरोपी जुहैब हसन खान मंसूरपुर क्षेत्र के कार शोरूम में कार्यरत था। मंसूरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली इमरान अली का कहना था कि बेगराजरपुर स्थित आइकॉनिक किआ शोरूम से एक सोनेट कार खरीदी थी।
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उन्होंने कंपनी के खाते में आठ लाख और 57 हजार रुपये जमा किए थे। साथ ही साढ़े तीन लाख रुपये की स्विफ्ट डिजायर कार भी जमा की थी। वादी को 18 नवंबर 2024 को फर्जी अस्थायी नंबर वाली सोनेट कार दी गई। बाद में वादी ने 1,16,090 रुपये ऑनलाइन जमा कर आरटीओ देहरादून से कार का पंजीकरण कराया। कार खरीद में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया।
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अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि जुहैब हसन खान के विरुद्ध वर्ष 2025-26 में कारों की खरीद-बिक्री संबंधी धोखाधड़ी के कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं। पूर्व में भी इसी प्रकार के धोखाधड़ी से संबंधित मामले में उसकी जमानत याचिका निरस्त की जा चुकी है।