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Muzaffarnagar News: हत्यारे पति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा
Thu, 16 Nov 2023 11:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Thu, 16 Nov 2023 11:38 PM IST
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शामली के ध्यानार्थ:-- -- -- -
अदालत से सुनाई हत्यारे पति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा
शामली जनपद के हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में सास ससुर दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद और 40 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है। साक्ष्यों के अभाव में सास और ससुर को दोष मुक्त कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-एक ) के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला से फैसला सुनाया।
शामली जिले में आठ साल पूर्व दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण पत्नी का गला काट कर हत्या कर दी गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि थाना आदर्श मंडी शामली क्षेत्र की है। वर्ष 2015 में गांव कसेरवा खुर्द में दहेज की मांग पूरी नहीं करने के कारण विवाहिता साक्षी गला काट कर हत्या कर दी गई थी। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव आमवाली निवासी ब्रह्म पाल बताया था कि उसकी बहन की शादी कसेरवा खुर्द निवासी पति रोबिन के साथ वर्ष 2011 में हुई थी। लेकिन दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप में पति के अलावा सास उर्मिला और ससुर तेजवीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। वर्तमान में तीनों कोतवाली शामली क्षेत्र के मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी में रहते है। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति रोबिन को दोषी मानते हुए सजा सुनाईं। जिसमें विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 304बी में आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 498ए में तीन साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना एवं दहेज एक्ट की धारा 3/4 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की। साक्ष्यों के अभाव में सास सास और ससुर को बरी कर दिया।
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अदालत से सुनाई हत्यारे पति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा
शामली जनपद के हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में सास ससुर दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद और 40 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है। साक्ष्यों के अभाव में सास और ससुर को दोष मुक्त कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-एक ) के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला से फैसला सुनाया।
शामली जिले में आठ साल पूर्व दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण पत्नी का गला काट कर हत्या कर दी गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि थाना आदर्श मंडी शामली क्षेत्र की है। वर्ष 2015 में गांव कसेरवा खुर्द में दहेज की मांग पूरी नहीं करने के कारण विवाहिता साक्षी गला काट कर हत्या कर दी गई थी। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव आमवाली निवासी ब्रह्म पाल बताया था कि उसकी बहन की शादी कसेरवा खुर्द निवासी पति रोबिन के साथ वर्ष 2011 में हुई थी। लेकिन दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप में पति के अलावा सास उर्मिला और ससुर तेजवीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। वर्तमान में तीनों कोतवाली शामली क्षेत्र के मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी में रहते है। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति रोबिन को दोषी मानते हुए सजा सुनाईं। जिसमें विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 304बी में आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 498ए में तीन साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना एवं दहेज एक्ट की धारा 3/4 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की। साक्ष्यों के अभाव में सास सास और ससुर को बरी कर दिया।
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