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किशोरी की बरामदगी नहीं होने कोतवाली के घेराव की चेतावनी
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जानसठ कोतवाली में पुलिस इंस्पेक्टर से बार संघ अधिवक्ता मिले
- फोटो : KHATAULI
मुजफ्फरनगर, जानसठ। तहसील बार संघ के अधिवक्ता बृहस्पतिवार को वकील की पुत्री की बरामदगी की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचे। अधिवक्ताओं ने पुलिस इंस्पेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तीन दिन के भीतर बरामदगी नहीं हुई, तो वे कोतवाली में प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
मोहल्ला बुध बाजार निवासी वकील धनप्रकाश गंगानिया की नाबालिग पुत्री को 15 फरवरी को थाना खतौली के गांव नंगला रुद्र निवासी रजित उर्फ काला पुत्र रविंद्र बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया था। पीड़ित पिता ने 16 फरवरी को पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस अभी तक किशोरी को बरामद नहीं कर सकी है। जिसको लेकर बार संघ अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है।
बृहस्पतिवार को बार संघ के अधिवक्ता एकत्र होकर कोतवाली पहुंचे। अधिवक्ताओं ने पुलिस इंस्पेक्टर बबलू सिंह वर्मा से किशोरी की बरामदगी की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तीन दिन के भीतर किशोरी की बरामदगी नहीं हुई, तो वे कोतवाली में प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान बार संघ के सचिव प्रमोद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जावेद, पूर्व सचिव ज्ञानचंद सैनी, चांदवीर सैनी, अबरार अहमद, दीपेश गुप्ता, वेदप्रकाश सैनी, सोनू कुमार, मोहम्मद असलम, सुखचंद, मोहम्मद अनवर, नईम अहमद आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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मोहल्ला बुध बाजार निवासी वकील धनप्रकाश गंगानिया की नाबालिग पुत्री को 15 फरवरी को थाना खतौली के गांव नंगला रुद्र निवासी रजित उर्फ काला पुत्र रविंद्र बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया था। पीड़ित पिता ने 16 फरवरी को पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस अभी तक किशोरी को बरामद नहीं कर सकी है। जिसको लेकर बार संघ अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है।
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बृहस्पतिवार को बार संघ के अधिवक्ता एकत्र होकर कोतवाली पहुंचे। अधिवक्ताओं ने पुलिस इंस्पेक्टर बबलू सिंह वर्मा से किशोरी की बरामदगी की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तीन दिन के भीतर किशोरी की बरामदगी नहीं हुई, तो वे कोतवाली में प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान बार संघ के सचिव प्रमोद शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जावेद, पूर्व सचिव ज्ञानचंद सैनी, चांदवीर सैनी, अबरार अहमद, दीपेश गुप्ता, वेदप्रकाश सैनी, सोनू कुमार, मोहम्मद असलम, सुखचंद, मोहम्मद अनवर, नईम अहमद आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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