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UP: डकैत ने स्वीकार किया जुर्म, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा, 2011 में अंजाम दी गई थी वारदात

Wed, 22 Nov 2023 07:39 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 22 Nov 2023 07:39 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर जनपद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मामलों की सुनवाई के दौरान डकैत के जुर्म कबूल करने के बाद पीठासीन अधिकारी ने फैसला सुनाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। शामली जनपद में थानाभवन के भैसानी गांव में 2011 में वारदात अंजाम दी गई थी।

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UP: dacoit accepted the crime, court sentenced him to 10 years, the crime was committed in 2011
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

शामली के भैसानी गांव में हुई डकैती के मामले में एक आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोष सिद्ध कर डकैत को दस साल कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-12 की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि थानाभवन थाना क्षेत्र के भैसानी गांव में 23 मार्च 2011 को ग्रामीण संजय के घर में बदमाश घुसे गए थे। बदमाशों ने घर के बुजुर्ग को डराकर दरवाजा खुलावाया।

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इसके बाद छह लाख रुपये नकद,  सोने-चांदी के जेवरात लूटकर ले गए थे। परिवार को  एक कमरे में बंद कर दिया गया। पीड़ितों के शोर मचाने पर  पड़ोसियों ने दरवाजा खोला। डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।

पुलिस ने जांच कर गांव के ही आरोपी जुल्फकार उर्फ जुल्लू, इमरान उर्फ इकराम, जब्बार उर्फ सोनू, इश्तकार उर्फ आरिफ, बाबू, अब्दुल करीम, गुलफाम उर्फ गुल्लू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-12 में हुई। आरोपी   इमरान उर्फ इकराम ने अदालत में जुर्म स्वीकार किया। जिसके बाद उसकी पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई।
बुधवार को इमरान उर्फ इकराम पर दोष सिद्ध कर दस साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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