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Muzaffarnagar News: केंद्रीय मंत्री बालियान, पूर्व सांसद मलिक और पूर्व विधायक उमेश कोर्ट में पेश
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कोर्ट में पेशी पर आये केद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान।
मुजफ्फरनगर दंगा
- 31 अगस्त 2013 को नंगला मंदौड़ पंचायत में शामिल होने का मामला
- सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड के बाद नंगला मंदौड़ की पंचायत में शामिल होने पर आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए। सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपों पर अदालती बहस के लिए 14 मार्च की तिथि नियत की गई है।
कवाल गांव में ममेरे और फुफेरे भाई गौरव व सचिन की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत बुलाई गई थी। इसमें आसपास के जिलों से भी लोग शामिल हुए थे। एसडीएम जानसठ ने धारा 144 के उल्लंघन और तत्कालीन एसओ सिखेड़ा ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व विधायक उमेश मलिक और पूर्व प्रमुख वीरेंद्र सिंह अदालत में पेश हुए। अन्य आरोपियों ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह और बिजेंद्र मलिक ने बताया कि अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
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- 31 अगस्त 2013 को नंगला मंदौड़ पंचायत में शामिल होने का मामला
- सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। कवाल कांड के बाद नंगला मंदौड़ की पंचायत में शामिल होने पर आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए। सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपों पर अदालती बहस के लिए 14 मार्च की तिथि नियत की गई है।
कवाल गांव में ममेरे और फुफेरे भाई गौरव व सचिन की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत बुलाई गई थी। इसमें आसपास के जिलों से भी लोग शामिल हुए थे। एसडीएम जानसठ ने धारा 144 के उल्लंघन और तत्कालीन एसओ सिखेड़ा ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व विधायक उमेश मलिक और पूर्व प्रमुख वीरेंद्र सिंह अदालत में पेश हुए। अन्य आरोपियों ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह और बिजेंद्र मलिक ने बताया कि अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
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