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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सजा
Sun, 19 Nov 2023 01:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sun, 19 Nov 2023 01:05 AM IST
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मुजफ्फरनगर। जानसठ क्षेत्र के गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
डीजीसी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा और दीपक गौतम ने बताया कि साल 2016 में पीड़िता ने तहरीर दी थी कि पड़ोसी युवक भाई की हत्या की धमकी देते हुए रोजाना उससे छेड़छाड़ करता है। आरोप लगाया कि आरोपी युवक से तंग आकर उसकी बहन ने भी आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपी गुलशन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-दो में हुई। अदालत ने दोषी गुलशन को दो साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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डीजीसी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा और दीपक गौतम ने बताया कि साल 2016 में पीड़िता ने तहरीर दी थी कि पड़ोसी युवक भाई की हत्या की धमकी देते हुए रोजाना उससे छेड़छाड़ करता है। आरोप लगाया कि आरोपी युवक से तंग आकर उसकी बहन ने भी आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपी गुलशन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-दो में हुई। अदालत ने दोषी गुलशन को दो साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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