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Muzaffarnagar News: दलित की हत्या में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Tue, 01 Oct 2024 04:35 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2024 04:35 AM IST
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Two brothers get life imprisonment for killing a Dalit
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। रंजिशन की गई अधेड़ की हत्या में कोर्ट ने आराेपी दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव गोधना में आठ वर्ष पूर्व धीर सिंह पुत्र भरतू ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के सतीश और मंजू पुत्र रविपाल गुर्जर उसके भतीजे 50 वर्षीय समय सिंह उर्फ ढोला पुत्र जिले सिंह को 23 अप्रैल 2016 को घर से बुलाकर बाइक पर बैठाकर ले गए थे। मगर काफी इंतजार के बाद समय सिंह घर नहीं लौटा। परिवार के लोगों को उसकी चिंता हुई। काफी तलाशने के बाद समय सिंह का शव सतीश के नलकूप पर बिटोड़े के पास पड़ा मिला। शरीर पर चोट के काफी निशान थे। मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया, सतीश और मंजू ने पुरानी रंजिश के चलते समय सिंह की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या और एससी-एसटी की धाराओं में मुकदमा दर्ज उनका चालान कर दिया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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