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दो अभियुक्तों को तीन वर्ष सात माह की सजा सुनाई
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मुजफ्फरनगर। बाइक का चेसिस बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए एसीजेएम-प्रथम कोर्ट ने उन्हें तीन वर्ष सात माह कैद और चार-चार सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 25 दिसंबर 2017 को वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों को संदिग्ध बाइक के साथ हिरासत में लिया था। जांच में उक्त बाइक चोरी की पाई गई थी, जिसका चेसिस बदलकर फर्जी कागजात बनाकर उसे चलाया जा रहा था। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया था, जिसे उन्होंने सुरेंद्रनगर से लूटा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों अमर व अंकुर कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में न्यायाधीश प्रशांत कुमार के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजक अधिकारी रामअवतार सिंह ने पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए। इनके आधार पर बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को तीन वर्ष सात माह की सजा सुनाई है।
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नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 25 दिसंबर 2017 को वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों को संदिग्ध बाइक के साथ हिरासत में लिया था। जांच में उक्त बाइक चोरी की पाई गई थी, जिसका चेसिस बदलकर फर्जी कागजात बनाकर उसे चलाया जा रहा था। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया था, जिसे उन्होंने सुरेंद्रनगर से लूटा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों अमर व अंकुर कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम कोर्ट में न्यायाधीश प्रशांत कुमार के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजक अधिकारी रामअवतार सिंह ने पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए। इनके आधार पर बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को तीन वर्ष सात माह की सजा सुनाई है।
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