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गैंगेस्टर में दो अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा

Tue, 12 Apr 2022 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Apr 2022 11:48 PM IST
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Two accused in gangster sentenced to four years each
मुजफ्फरनगर। गैंगेस्टर के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने चार-चार साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 बाबूराम ने फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और राजेश शर्मा ने बताया कि तितावी थाना क्षेत्र के बघरा में तीन साल पहले नरेश अपने ट्रक में सोया हुआ था। इसी दौरान उसने आधी रात खटपट की आवाज सुनीं। ट्रक से सामान चोरी करते हुए बघरा निवासी विजय पुत्र श्रीचंद सैनी, विजय पुत्र सोहनवीर, सचिन पुत्र धनवीर बघरा को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
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अभियुक्तों के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष क्षितिज कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट में चलान किया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-बाबूराम ने की। अभियुक्त विजय सैनी और विजय को 4-4साल के कठोर कारावास और 10-10हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
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