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Muzaffarnagar News: नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपियों उस्मान और फिरोज की जमानत स्वीकृत कर ली। कोर्ट ने दोनों को 50-50 हजार रुपये की जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया।
शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला की नाबालिग पुत्री 17 अगस्त 2026 को घर से चली गई थी। महिला की शिकायत पर 18 अगस्त को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में उस्मान निवासी पुरबालियान और फिरोज निवासी मक्कीनगर के नाम प्रकाश में आए थे।
इसके बाद मामले में विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी की गई, जिनमें पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक सितंबर को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया था। तब से दोनों आरोपी जेल में निरुद्ध हैं। शुक्रवार को दोनों आरोपियों की ओर से एडीजे-3 कोर्ट में दिए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग पंवार ने दोनों आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली।
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मुजफ्फरनगर। नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपियों उस्मान और फिरोज की जमानत स्वीकृत कर ली। कोर्ट ने दोनों को 50-50 हजार रुपये की जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया।
शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला की नाबालिग पुत्री 17 अगस्त 2026 को घर से चली गई थी। महिला की शिकायत पर 18 अगस्त को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में उस्मान निवासी पुरबालियान और फिरोज निवासी मक्कीनगर के नाम प्रकाश में आए थे।
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इसके बाद मामले में विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी की गई, जिनमें पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक सितंबर को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया था। तब से दोनों आरोपी जेल में निरुद्ध हैं। शुक्रवार को दोनों आरोपियों की ओर से एडीजे-3 कोर्ट में दिए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग पंवार ने दोनों आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली।
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