फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Three brothers get life imprisonment for killing a young man

युवक की हत्या में तीन भाइयों को उम्रकैद

Tue, 07 Jul 2020 12:15 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2020 12:15 AM IST
विज्ञापन
Three brothers get life imprisonment for killing a young man
मुजफ्फरनगर। जनपद न्यायाधीश की कोर्ट ने एक युवक की हत्या के मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। तीन साल पहले युवक की घर में बुला कर आपराधिक षड्यंत्र रच कर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना भोपा के गांव छछरौली में 8 अप्रैल 2017 को युवक गौरव निवासी निरगाजनी की हत्या हुई थी। जिसका मुकदमा आठ अप्रैल 2017 को मृतक गौरव के पिता महकार निवासी निरगाजनी ने आजादवीर , तेजवीर , राजकुमार पुत्रगण सेवाराम निवासी छछरौली को नामजद करते भोपा थाने पर दर्ज कराया था। बताया था कि आजाद वीर उसके पुत्र गौरव को शादी में जाने के लिए घर से बुलाकर ले गया था और अपने घर ग्राम छछरौली में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की रंजिश गौरव के आजाद वीर की पत्नि से अनैतिक संबंध बताए गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज राजीव शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा ने पांच गांव और सबूत कोर्ट में पेेेश किए। जिला जज राजीव शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनते हुए तीनो आरोपियों आजादवीर , तेजवीर , राजकुमार को गौरव की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास, 50-50 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ सह अभियुक्त आजादवीर को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपया का जुर्माना की सजा भी सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed