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तीन अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा

Tue, 17 May 2022 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 11:57 PM IST
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Three accused were sentenced to five years each by the court
मुजफ्फरनगर। ट्रैक्टर लूट के बाद चालक की हत्या कर फरार हुए तीन बदमाशों को गैंगस्टर एक्ट में अदालत ने पांच साल चार माह कारावास की सजा सुनाई । गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने फैसला सुनाया।
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अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक़ दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि वादी चरथावल क्षेत्र के अकबरगढ़ निवासी वादी दिनेश कुमार ने 25 जुलाई 2016 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि सुबह के समय उसके पिता सत्यप्रकाश को नौशाद नाम का युवक ट्रैक्टर सहित न्यामू की ओर ले गया था। दो दिन बाद भी सत्यप्रकाश घर नहीं आए तो बेटे दिनेश ने पुलिस को जानकारी दी । पुलिस ने एक युवक फरमान को हिरासत में लिया और 16 दिन बाद जोला रोड पर पेपर मिल के गंदे नाले से सत्यप्रकाश का शव बरामद कराया।
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आरोपी तीरग्राम निवासी नौशाद, जडौदा निवासी विकास, बसेड़ा निवासी फरमान और बागोवाली निवासी इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। प्रकरण की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने की। इमरान की फाइल अलग कर दी गई। अभियुक्त फरमान, नौशाद और विकास को पांच साल चार माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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