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Muzaffarnagar News: लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शहर के उत्तरी सिविल लाइंस में 14 साल पहले घर में लूट का विरोध करने पर महिला कविता अग्रवाल की हत्या करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी रविकांत ने फैसला सुनाया।
दाल मंडी में चाय पत्ती की दुकान चलाने वाले प्रहलाद राय अग्रवाल ने तीन अगस्त 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि वह सुबह के समय दुकान पर चले गए थे। रात के समय वापस लौटे तो उत्तरी सिविल लाइंस स्थित घर का दरवाजा खुला था। घर के अंदर पत्नी कविता अग्रवाल का खून से लथपथ शव पड़ा मिला।
मृतका के हाथ-पैर कपड़े से बांधे गए थे। धारदार हथियार से गर्दन काटकर और पेट में धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। बदमाश कीमती सामान भी लूट ले गए थे। पुलिस ने पांच अक्तूबर 2011 को मुठभेड़ में आरोपी नौकर सौरभ वर्मा और उसके साथी नौशाद और राहुल मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। लूटा गया सामान बरामद हुआ था।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या- एक में हुई। मंगलवार को तीनों आरोपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने तीनों पर दोष सिद्ध किया। हत्या में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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मुजफ्फरनगर। शहर के उत्तरी सिविल लाइंस में 14 साल पहले घर में लूट का विरोध करने पर महिला कविता अग्रवाल की हत्या करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी रविकांत ने फैसला सुनाया।
दाल मंडी में चाय पत्ती की दुकान चलाने वाले प्रहलाद राय अग्रवाल ने तीन अगस्त 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि वह सुबह के समय दुकान पर चले गए थे। रात के समय वापस लौटे तो उत्तरी सिविल लाइंस स्थित घर का दरवाजा खुला था। घर के अंदर पत्नी कविता अग्रवाल का खून से लथपथ शव पड़ा मिला।
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मृतका के हाथ-पैर कपड़े से बांधे गए थे। धारदार हथियार से गर्दन काटकर और पेट में धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। बदमाश कीमती सामान भी लूट ले गए थे। पुलिस ने पांच अक्तूबर 2011 को मुठभेड़ में आरोपी नौकर सौरभ वर्मा और उसके साथी नौशाद और राहुल मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। लूटा गया सामान बरामद हुआ था।
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प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या- एक में हुई। मंगलवार को तीनों आरोपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने तीनों पर दोष सिद्ध किया। हत्या में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।