फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Three accused acquitted in robbery and murder case

लूट व हत्या के मुकदमे में तीन आरोपी बरी

Fri, 31 Jan 2020 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 12:00 AM IST
विज्ञापन
Three accused acquitted in robbery and murder case
लूट व हत्या के मुकदमे में तीन आरोपी बरी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। जानसठ में करीब दस साल पूर्व ग्रामीण की हत्या व उसके बेटे को घायल कर दो लाख रुपये लूटने के मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। जेल में बंद एक आरोपी को रिहा करने के भी आदेश दिए गए हैं।

जानसठ निवासी जनेश्वर व उसके बेटे डालेंद्र मई 2010 में कस्बे में ही बैंक से दो लाख रुपये निकालकर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार तीन लुटेरों ने पिता-पुत्र को गोली मारकर दो लाख रुपये लूट लिए थे। फायरिंग में जनेश्वर की मौत हो गई थी, जबकि उसका बेटा डालेंद्र घायल हुुआ था। अज्ञात के खिलाफ लूट व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कुछ समय बाद मेरठ जनपद की कंकरखेड़ा पुलिस ने तीन लुटेरों सतपाल उर्फ सत्तू पुत्र मन्नूराम निवासी सिद्धार्थनगर थाना मेडिकल जनपद मेरठ, अलमासपुर निवासी प्रवीण व अजीत को गिरफ्तार कर जनेश्वर हत्याकांड व लूट का खुलासा किया था। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था, जहां से प्रवीण व अजीत को जमानत मिल गई थी, जबकि सतपाल उर्फ सत्तू तभी से जेल में बंद था। सतपाल उर्फ सत्तू के अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने बताया कि एडीजे-दशम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पिछले दस साल से जेल में बंद सतपाल उर्फ सत्तू को भी रिहा करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed