{"_id":"6802a4164e8244d8c1086097","slug":"there-will-be-a-crackdown-on-nursing-homes-operating-without-registration-muzaffarnagar-news-c-29-1-mng1005-143835-2025-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar News: बिना पंजीकरण संचालित हो रहे नर्सिंग होम पर कसेगा शिकंजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar News: बिना पंजीकरण संचालित हो रहे नर्सिंग होम पर कसेगा शिकंजा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। जनपद में बिना पंजीकरण संचालित किये जा रहे नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। विभाग ने 30 अप्रैल तक सभी नर्सिंग होम से उनके पंजीकरण संबंधी कागजात मांगे हैं। बिना पंजीकरण वाले स्वास्थ्य केन्द्रों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की तैयारी है। गत कुछ माह के दौरान उपचार में लापरवाही के चलते मरीजों की मौत की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है।
सीएमओ कार्यालय की ओर से 30 अप्रैल तक जनपद के निजी चिकित्सा इकाइयों, नर्सिंग होम, पैथोलाजी लैब, क्लिनिक के पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। डिप्टी सीएमओ डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की वैधता 30 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। उन्होंने बताया कि निजी नर्सिंग होम आदि के अभिलेख उनके मालिक अथवा प्रबंधक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन कराकर उसकी हार्ड प्रति उनके कार्यालय में उपलब्ध कराई जानी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित तिथि में अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए तो पंजीकरण स्वत: निरस्त हो जाएगा। उस स्थिति में संबंधित नर्सिंग होम पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। जनपद में बिना पंजीकरण संचालित किये जा रहे नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। विभाग ने 30 अप्रैल तक सभी नर्सिंग होम से उनके पंजीकरण संबंधी कागजात मांगे हैं। बिना पंजीकरण वाले स्वास्थ्य केन्द्रों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की तैयारी है। गत कुछ माह के दौरान उपचार में लापरवाही के चलते मरीजों की मौत की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है।
सीएमओ कार्यालय की ओर से 30 अप्रैल तक जनपद के निजी चिकित्सा इकाइयों, नर्सिंग होम, पैथोलाजी लैब, क्लिनिक के पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। डिप्टी सीएमओ डॉ. विपिन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की वैधता 30 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। उन्होंने बताया कि निजी नर्सिंग होम आदि के अभिलेख उनके मालिक अथवा प्रबंधक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन कराकर उसकी हार्ड प्रति उनके कार्यालय में उपलब्ध कराई जानी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित तिथि में अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए तो पंजीकरण स्वत: निरस्त हो जाएगा। उस स्थिति में संबंधित नर्सिंग होम पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन