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लॉकडाउन में करा दिया नाबालिग का निकाह
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लॉकडाउन में करा दिया नाबालिग का निकाह
मुजफ्फरनगर। कोविड-19 के दौरान लागू लॉकडाउन में ही भोपा निवासी किशोरी का निकाह कूकड़ा के अहमदनगर निवासी युवक से कर दिया गया। तीन दिन पूर्व हुई शिकायत पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कस्बा भोपा निवासी किसी व्यक्ति ने तीन दिन पूर्व ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके बताया कि लॉकडाउन के दौरान आठ मई को भोपा निवासी 16 साल की लड़की का गुपचुप तरीके से निकाह कर दिया गया। यह निकाह शहर के कूकड़ा गांव के मोहल्ला अहमदनगर निवासी युवक से किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के दिल्ली कार्यालय से इसकी जानकारी मुजफ्फरनगर में चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी पूनम शर्मा को दी गई। प्रथम दृष्टया जांच में मामला सही पाया। पता चला कि किशोरी करीब 15 दिन ससुराल में रहकर अब मायके भोपा में रह रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी पूनम शर्मा ने बताया कि मामला अपने यहां दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को टीम के साथ भोपा जाएंगी, जहां किशोरी व उसके माता-पिता से पूछताछ की जाएगी। यदि जांच में लड़की नाबालिग पाई जाती है तो बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी के परिजन, निकाह कराने वाले मौलवी व निकाह कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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मुजफ्फरनगर। कोविड-19 के दौरान लागू लॉकडाउन में ही भोपा निवासी किशोरी का निकाह कूकड़ा के अहमदनगर निवासी युवक से कर दिया गया। तीन दिन पूर्व हुई शिकायत पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कस्बा भोपा निवासी किसी व्यक्ति ने तीन दिन पूर्व ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके बताया कि लॉकडाउन के दौरान आठ मई को भोपा निवासी 16 साल की लड़की का गुपचुप तरीके से निकाह कर दिया गया। यह निकाह शहर के कूकड़ा गांव के मोहल्ला अहमदनगर निवासी युवक से किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के दिल्ली कार्यालय से इसकी जानकारी मुजफ्फरनगर में चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी पूनम शर्मा को दी गई। प्रथम दृष्टया जांच में मामला सही पाया। पता चला कि किशोरी करीब 15 दिन ससुराल में रहकर अब मायके भोपा में रह रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी पूनम शर्मा ने बताया कि मामला अपने यहां दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को टीम के साथ भोपा जाएंगी, जहां किशोरी व उसके माता-पिता से पूछताछ की जाएगी। यदि जांच में लड़की नाबालिग पाई जाती है तो बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी के परिजन, निकाह कराने वाले मौलवी व निकाह कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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