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धोखाधड़ी के आरोपी को पांच साल कैद की सजा

Mon, 23 Nov 2020 12:11 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2020 12:11 AM IST
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The fraudster was imprisoned for five years
जालसाज को पांच साल की कैद
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मुजफ्फरनगर। फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी के अभियुक्त को एसीजेएम-प्रथम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

नई मंडी थाना पुलिस ने 21 जनवरी 2020 को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोप में सलमान नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सेशन सुपुर्द होने के बाद मामले की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम प्रशांत कुमार के समक्ष हुई। इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आरोपी की पेशी कराई गई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सलमान को दोषी करार दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी रामोतार सिंह ने बताया कि सलमान को न्यायाधीश द्वारा पांच साल कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इसी कोर्ट में शनिवार शाम कई अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई। सहायक अभियोजन अधिकारी रामोतार सिंह ने बताया कि महताब नामक युवक को चोरी व अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत छह माह, चोरी के मामले में चांद नामक युवक को डेढ़ साल व शाहरुख को एक साल, चोरी व अवैध हथियार रखने के मामले में शहजाद को एक साल कैद की सजा सुनाई गई।
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