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अदालत में डकैती का जुर्म कबूला

Sat, 19 Oct 2019 11:48 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Oct 2019 11:48 PM IST
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The accused in the robbery and imprisonment
मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डकैती के अभियुक्त को जुर्म कबूल करने पर चार वर्ष का कारावास और दो सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना तितावी पर 9 जुलाई 2005 को गांव अमीनगर निवासी नाजिम ने डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह रात्रि में अपने परिवार के साथ सो रहा था । रात्रि में कुछ लोगों ने खुद को पुलिस बताकर दरवाजा खुलवाया । दरवाजा खोलने के बाद आरोपी उसके परिवार को तमंचे के बल पर कब्जे में लेकर घर में रखे 85 हजार रुपये व जेवर को लूट कर ले गये । पुलिस ने धारा 395 व 412 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश आरंभ की, कई नाम प्रकाश में आए थे।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमवीर सिंह की कोर्ट-13 में हुई। एडीजीसी ओमप्रकाश उपाध्याय ने कोर्ट में सबूत और गवाह पेश किए। शनिवार को केस में अभियुक्त गय्यूर पुत्र हसन निवासी बुडीना खुर्द ने अदालत में अपना जुर्म कबूल किया। इस पर न्यायाधीश ने गय्यूर को धारा 395 के तहत चार वर्ष का कारावास व 100 रुपये जुर्माना व धारा 412 के तहत चार वर्ष का कारावास व 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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