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Muzaffarnagar News: पुराने वाहन कटवाने पर बकाया टैक्स में मिलेगी छूट

Wed, 29 Mar 2023 06:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 29 Mar 2023 06:33 PM IST
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Tax due on cutting off old vehicles will be exempted
किसी भी स्वीकृत पुराने वाहन कटान केंद्र का प्रमाण पत्र देना होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को कटवाने पर टैक्स में छूट देने की घोषणा की हैं। मगर, इसके लिए किसी भी स्वीकृत पुराने वाहन कटान केंद्र का प्रमाण पत्र देना होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश शासन ने पुुराने वाहनों को कटवाने के बारे में नए आदेश जारी किए है। इसमें बताया गया कि वर्ष 2003 से पहले राज्य में रजिस्टर्ड वाहनों पर बकाए टैक्स में 75 प्रतिशत और वर्ष 2003 या वर्ष 2008 से पहले रजिस्टर्ड सभी श्रेणी के पुराने वाहनों को वाहन स्वामी अपनी इच्छा से कटवाना चाहते हैं तो वाहन पर बकाया टैक्स में पचास प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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इसके अलावा वर्ष 2008 के बाद और 2013 से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में रजिस्टर्ड डीजल के समस्त श्रेणी के वाहनों पर बकाया टैक्स में पचास प्रतिशत की छूट मिलेगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि यह छूट एक साल तक मिलेेगी।
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