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Muzaffarnagar News: अदालत में हाजिर नहीं हुआ सुशील मूंछ, जमानतियों पर अर्थदंड
Sun, 10 Sep 2023 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sun, 10 Sep 2023 12:51 AM IST
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मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर के मुकदमे में कुख्यात सुशील मूंछ अदालत में हाजिर नहीं हुआ। मूंछ पर 25 साल पुराने मुकदमे के दोनों जमानतियों को नोटिस जारी किया गया था। दोनों जमानती अदालत पहुंचे और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड जमा कराया गया।
प्रदेश के माफिया की सूची में शामिल सुशील मूंछ पर वर्ष 1998 में गैंगस्टर की कार्रवाई पुलिस ने की थी। मुकदमे में मूंछ को बयान मुल्जिम के लिए अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वह गैर हाजिर चल रहा है। इस पर अदालत ने मूंछ के दोनों जमानतियों को नोटिस जारी किया था। शनिवार को जमानती कृष्णपाल और जितेंद्र सिंह के प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-पांच (स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने की। अदालत ने दोनों जमानतियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। दोनों जमानतियों ने अदालत में अर्थदंड जमा कर दिया है,जिसके बाद उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है
मूंछ के जारी किए गए थे गैर जमानती वारंट
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या पांच (स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने पिछले महीने कुख्यात सुशील मूंछ के गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। मुकदमे में मूंछ को बयान मुल्जिम के लिए अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। अदालत की प्रक्रिया रूकी हुई है।
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जीवा की हत्या के बाद फिर चर्चा में मूंछ
पुलिस सुरक्षा में कुख्यात संजीव जीवा की हत्या के बाद सुशील मूंछ फिर चर्चा में आ गया है। वारदात की साजिश रचने में मूंछ की भूमिका मानी जा रही है। पुलिस को भी लंबे समय से मूंछ की तलाश है।
इस तरह कसा गया शिकंजा
प्रदेश के माफियाओं की सूची में शामिल सुशील मूंछ शातिर अपराधी हैं। एचएस-18 ए और आइएस-199 के सरगना मूंछ ने अवैध धन अर्जित कर अपने ममेरे भाई मोरना ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता अनिल राठी एवं अन्य लोगों के नाम से 78.57 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदी है, जिसकी कुर्की भी हो चुकी है। मूंछ की बेनामी 11.17 करोड़ रुपये की संपत्ति नौ जून को जब्त की गई थी।
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प्रदेश के माफिया की सूची में शामिल सुशील मूंछ पर वर्ष 1998 में गैंगस्टर की कार्रवाई पुलिस ने की थी। मुकदमे में मूंछ को बयान मुल्जिम के लिए अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वह गैर हाजिर चल रहा है। इस पर अदालत ने मूंछ के दोनों जमानतियों को नोटिस जारी किया था। शनिवार को जमानती कृष्णपाल और जितेंद्र सिंह के प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-पांच (स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने की। अदालत ने दोनों जमानतियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। दोनों जमानतियों ने अदालत में अर्थदंड जमा कर दिया है,जिसके बाद उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है
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मूंछ के जारी किए गए थे गैर जमानती वारंट
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या पांच (स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने पिछले महीने कुख्यात सुशील मूंछ के गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। मुकदमे में मूंछ को बयान मुल्जिम के लिए अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। अदालत की प्रक्रिया रूकी हुई है।
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जीवा की हत्या के बाद फिर चर्चा में मूंछ
पुलिस सुरक्षा में कुख्यात संजीव जीवा की हत्या के बाद सुशील मूंछ फिर चर्चा में आ गया है। वारदात की साजिश रचने में मूंछ की भूमिका मानी जा रही है। पुलिस को भी लंबे समय से मूंछ की तलाश है।
इस तरह कसा गया शिकंजा
प्रदेश के माफियाओं की सूची में शामिल सुशील मूंछ शातिर अपराधी हैं। एचएस-18 ए और आइएस-199 के सरगना मूंछ ने अवैध धन अर्जित कर अपने ममेरे भाई मोरना ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता अनिल राठी एवं अन्य लोगों के नाम से 78.57 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदी है, जिसकी कुर्की भी हो चुकी है। मूंछ की बेनामी 11.17 करोड़ रुपये की संपत्ति नौ जून को जब्त की गई थी।