फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Strict on hotels opening till late night

देर रात तक खुलने वाले होटलों पर शिकंजा

Mon, 23 Nov 2020 12:11 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2020 12:11 AM IST
विज्ञापन
Strict on hotels opening till late night
देर रात तक खुलने वाले होटलों पर शिकंजा
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। देर रात तक खुलने वाले होटल-रेस्टोरेंट व ढाबों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने शनिवार देर रात होटल का निरीक्षण करते हुए रात 9.30 बजे के बाद इन स्थलों पर किसी तरह का विवाद होने की स्थिति में संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी।

हाईवे स्थित गणपति ढाबे पर हाल ही में देर रात खाना खाने पहुंचे एक परिवार के साथ मारपीट की घटना हुई थी। शहर के मीनाक्षी चौक स्थित एक होटल पर भी पिछले एक पखवाड़े में दो बार इसी तरह की घटना हो चुकी है। लगातार हो रहीं इन घटनाओं को लेकर प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर शनिवार रात सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने पुलिस टीम के साथ शहर क्षेत्र के देर रात तक खुलने वाले होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन प्रतिष्ठानों के बाहर वाहनों का बेतरतीब जमावड़ा, अतिक्रमण व बेहाल व्यवस्था देख नाराज सिटी मजिस्ट्रेट ने संचालकों को जमकर हड़काया। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि जिले में देर रात आने वाले टूरिस्ट या स्थानीय लोग ऐसे स्थलों पर भीड़ का जमावड़ा देख हड़बड़ा जाते हैं, जिससे शहर का माहौल खराब होने की आशंका उत्पन्न होती है। वहीं, टूरिस्ट के जेहन में जनपद को लेकर अच्छी छवि भी नहीं बनती। ऐसे में जरूरी है कि सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा संचालक रात 9.30 के बाद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद व्यवस्थाओं को सुधारने में सहयोग दें, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई के लिए मजबूर होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed