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Muzaffarnagar News: किशोरी से दुष्कर्म में सौतेले माता-पिता को 20-20 साल की सजा

Sun, 18 Oct 2026 12:56 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:56 AM IST
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Step-parents sentenced to 20 years each for the rape of a teenage girl
मुजफ्फरनगर। पांच साल पहले भोपा थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म, उत्पीड़न और देह व्यापार कराने के मामले में सौतेले पिता और सौतेली मां को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-प्रथम की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। दोषी मां की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी कराई गई।
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किशोरी ने भोपा थाने में छह अक्तूबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि सौतेले पिता सतीश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा मां ने दूसरे लोगों से रुपये लेकर भी गलत कार्य कराया गया। विरोध करने पर मां उसकी पिटाई करती थी। मां बबली पर साजिश रचने और अनैतिक काम का दबाव, उत्पीड़न, मारपीट का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने बताया कि प्रकरण में सात गवाह पेश किए गए। पीड़िता ने अदालत में प्राथमिकी को पुष्टि किया और दोनों आरोपियों के खिलाफ गवाही दी।
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शुक्रवार को अदालत ने दोनों पर दोष सिद्ध किया था। शनिवार को दोषी सतीश को पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जबकि सह अभियुक्त की जिला कारागार से पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराई गई।
अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा और 52-52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सौतेली मां को अदालत ने साजिश रचने का दोषी भी पाया।
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