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Muzaffarnagar News: ब्लैकलिस्ट की गई फर्म की याचिका पर स्टे

Fri, 15 Aug 2025 01:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 15 Aug 2025 01:21 AM IST
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Stay on plea of blacklisted firm
मुजफ्फरनगर। नगरपालिका पथ प्रकाश विभाग में एलईडी स्ट्रीट लाइट की खरीद को लेकर नया मोड़ आया है। पूर्व में भाजपा सभासद की ओर से फर्म के खिलाफ दी गई शिकायत पर हुई जांच के बाद टेंडर निरस्त करने के साथ ही फर्म को ब्लेकलिस्ट करने के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसके साथ ही शिकायत करने वाले सभासद को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। वहीं अन्य सभी पक्षकारों को भी चार सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है।
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नगर पालिका ने एलईडी स्ट्रीट लाइट खरीदने के लिए टेंडर निकाला था, जिसमें एसएस एंटरप्राइजेज की निविदा को स्वीकार किया गया। फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किया गया। फर्म की ओर से पालिका को आपूर्ति के लिए एलईडी लाइटों की खरीद भी कर ली गई थी। इसी दौरान भाजपा सभासद देवेश कौशिक ने फर्म की ओर से आपूर्ति की जा रही एलईडी लाइटों को शर्तों के अनुरूप नहीं होने का दावा करते हुए जांच कराने की मांग करते हुए ईओ से शिकायत की थी।
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इसके बाद जांच में सभासद की शिकायत को सही मानते हुए पालिका प्रशासन ने 16 दिसम्बर 2024 को फर्म को स्वीकृत टेंडर निरस्त करते हुए आगामी निविदाओं में प्रतिभाग करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस मामले में फर्म की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई के लिए सात अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई है।
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