{"_id":"69051110a83255e4fc0bcba7","slug":"six-people-including-a-mother-daughter-couple-were-sentenced-to-life-imprisonment-muzaffarnagar-news-c-29-1-mng1001-157629-2025-11-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar News: मां-बेटी और दंपती समेत छह को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar News: मां-बेटी और दंपती समेत छह को आजीवन कारावास
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। शामली के लिलौन गांव में आठ साल पहले किसान अंजुल उर्फ बिट्टू (35) की गोली मारकर हत्या के मामले में मां-बेटी समेत एक ही परिवार के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला ने फैसला सुनाया।
किसान अंजुल उर्फ बिट्टू 26 फरवरी 2017 की रात करीब आठ बजे घर से अपने घेर में जा रहा था। रास्ते में हमलावरों ने घेरकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई दिल्ली पुलिस के एसआई संजीव कुमार ने पड़ोस की शकुंतला देवी, उसके बेटे अमित, बेटी अंजू उर्फ बेटी, परिवार के संदीप छोटा, उसकी पत्नी डिंपल और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरजकांत मलिक और वादी के अधिवक्ता सौराज मलिक ने बताया कि छह आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने आजीवन कारावास और 65-65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
किसान अंजुल उर्फ बिट्टू 26 फरवरी 2017 की रात करीब आठ बजे घर से अपने घेर में जा रहा था। रास्ते में हमलावरों ने घेरकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई दिल्ली पुलिस के एसआई संजीव कुमार ने पड़ोस की शकुंतला देवी, उसके बेटे अमित, बेटी अंजू उर्फ बेटी, परिवार के संदीप छोटा, उसकी पत्नी डिंपल और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरजकांत मलिक और वादी के अधिवक्ता सौराज मलिक ने बताया कि छह आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने आजीवन कारावास और 65-65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन