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लॉक डाउन में प्रशासन का ये रहेगी व्यवस्था
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नगर की भगत सिहं रोड पर में लॉक डाउन की सूचना बाद जरुरी खाद्य सामग्री खरीदते लोग।
- फोटो : MUZAFFARNAGAR
सुबह छह से नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें
मुजफ्फरनगर। प्रदेश सरकार के लॉकडाउन के आदेश के बाद प्रशासन ने जनता के लिए व्यवस्था बना दी है। सुबह छह बजे से नौ बजे तक तीन घंटे दूध, दवा, किराने की दुकानें खुलेंगी। इस बीच सब्जी बेचने वाले गली और कॉलोनियों में सब्जी बेच सकेंगे। सभी पार्क 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
लॉकडाउन को लेकर डीएम सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में 27 मार्च तक किए गए लॉकडाउन के दौरान किराने, दूध, दवाईयों, मेडिकल स्टोर की दुकानें प्रात: छह से नौ बजे तक तीन घंटे खुलेंगी। उन्होंने कहा कि आमजन को कोई दिक्कत न हो इसके लिए घर-घर तक सब्जी विक्रेता, रेहड़ी वाले से सब्जी की आपूर्ति कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक लोग मंडी व अन्य स्थानों पर भीड़ न लगाएं। अपने अपने घरों पर ही रहें। किसी को भी जरूरी सामानों की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी अपने-अपने किराना स्टोर, सब्जी वाले, दूध वाले व मेडिकल स्टोर वाले का नंबर अपने पास रखे और होम डिलीवरी कराएं। उन्होंने कहा कि गांव देहात क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाएगी। डीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन से कंट्रोल रूम नंबर के अतिरिक्त जनमानस की सहायतार्थ व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए हैं। डीएम ने बताया कि कोटेदारों को निर्देश दिए गए है कि घर घर जाकर राशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे और वितरण के दौरान सफाई व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
इन नंबरों पर कराए शिकायत दर्ज
पास भी व्हाट्सएप पर जारी होंगे
पुलिस सहायता के लिए 9690112112 और प्रशासन से सहायता के लिए 8057670112 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इन व्हाट्सएप नंबरों पर जरूरी सामान की गाड़ी जिनमें दूध, गैस सिलिंडर, सब्जी, खाद्यान्न, तेल व समाचारपत्रों की गाड़ी के पास भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8057670112 नंबर पर ड्राइवर का नाम, उसका फोटो, गाड़ी का नंबर, उसके कागजात व्हॉट्सएप करने होंगे। पास भी व्हॉट्सएप पर ही जारी किया जाएगा, उसकी फोटो कॉपी निकालकर गाड़ी के शीशे पर चस्पा करना होगा।
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ये सब बंद रहेंगी दुकानें
लॉकडाउन अवधि में समस्त देशी व विदेशी शराब की दुकानें, मॉडल शॉप, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, जंक फूड कार्नर, जूस कार्नर, पान, पान मसाले, गुटखा आदि की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इन प्रतिष्ठानों के खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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मुजफ्फरनगर। प्रदेश सरकार के लॉकडाउन के आदेश के बाद प्रशासन ने जनता के लिए व्यवस्था बना दी है। सुबह छह बजे से नौ बजे तक तीन घंटे दूध, दवा, किराने की दुकानें खुलेंगी। इस बीच सब्जी बेचने वाले गली और कॉलोनियों में सब्जी बेच सकेंगे। सभी पार्क 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
लॉकडाउन को लेकर डीएम सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में 27 मार्च तक किए गए लॉकडाउन के दौरान किराने, दूध, दवाईयों, मेडिकल स्टोर की दुकानें प्रात: छह से नौ बजे तक तीन घंटे खुलेंगी। उन्होंने कहा कि आमजन को कोई दिक्कत न हो इसके लिए घर-घर तक सब्जी विक्रेता, रेहड़ी वाले से सब्जी की आपूर्ति कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक लोग मंडी व अन्य स्थानों पर भीड़ न लगाएं। अपने अपने घरों पर ही रहें। किसी को भी जरूरी सामानों की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी अपने-अपने किराना स्टोर, सब्जी वाले, दूध वाले व मेडिकल स्टोर वाले का नंबर अपने पास रखे और होम डिलीवरी कराएं। उन्होंने कहा कि गांव देहात क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाएगी। डीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन से कंट्रोल रूम नंबर के अतिरिक्त जनमानस की सहायतार्थ व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए हैं। डीएम ने बताया कि कोटेदारों को निर्देश दिए गए है कि घर घर जाकर राशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे और वितरण के दौरान सफाई व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
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इन नंबरों पर कराए शिकायत दर्ज
पास भी व्हाट्सएप पर जारी होंगे
पुलिस सहायता के लिए 9690112112 और प्रशासन से सहायता के लिए 8057670112 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इन व्हाट्सएप नंबरों पर जरूरी सामान की गाड़ी जिनमें दूध, गैस सिलिंडर, सब्जी, खाद्यान्न, तेल व समाचारपत्रों की गाड़ी के पास भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8057670112 नंबर पर ड्राइवर का नाम, उसका फोटो, गाड़ी का नंबर, उसके कागजात व्हॉट्सएप करने होंगे। पास भी व्हॉट्सएप पर ही जारी किया जाएगा, उसकी फोटो कॉपी निकालकर गाड़ी के शीशे पर चस्पा करना होगा।
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ये सब बंद रहेंगी दुकानें
लॉकडाउन अवधि में समस्त देशी व विदेशी शराब की दुकानें, मॉडल शॉप, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, जंक फूड कार्नर, जूस कार्नर, पान, पान मसाले, गुटखा आदि की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इन प्रतिष्ठानों के खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।