फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Shopkeepers in Muzaffarnagar said we were innocent

दुकानदारों ने कहा हम निर्दोष, हमारा बवाल से संबंध नहीं

Wed, 25 Dec 2019 12:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Dec 2019 12:36 AM IST
विज्ञापन
Shopkeepers in Muzaffarnagar said we were innocent
दुकानदारों ने कहा हम निर्दोष, हमारा बवाल से संबंध नहीं
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। शहर में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के चलते सील की गई दुकानों को खुलवाने के लिए दुकानदारों ने एडीएम के यहां प्रार्थना पत्र देना शुरू कर दिया है। अभी तक 15 दुकानदार सामने आए हैं, जिन्होंने कहा है कि उनकी दुकान बंद थी, उनका बवाल से कोई संबंध नहीं है।

डीएम सेल्वा कुमारी जे ने शुक्रवार को बवाल के दौरान अपने नुकसान की जानकारी देने के साथ ही सील की गई दुकानों को खोलने के लिए आवेदन करने के लिए जांच कमेटी का गठन किया था। शहरी क्षेत्र के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह को नामित किया गया। 30 दिसंबर तक आवेदन किए जाने हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रशासन द्वारा मीनाक्षी चौक, आर्य समाज रोड और इसके आसपास सील कराई गई दुकानों को लेकर है। लोगों में अपनी संपत्ति को लेकर भय बना हुआ है। प्रशासन ने दुकानों से सील हटवाने के लिए आश्वस्त किया है। इसके लिए प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि दो दिनों में कुल 15 लोगों के प्रार्थना पत्र उनको प्राप्त हुए हैं, जिनके प्रतिष्ठान सील किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को संबंधित थाने में शपथपत्र के साथ अपने बयान दर्ज कराने होंगे। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच करायी जायेगी। जांच में दोषी नहीं पाये जाने वाले व्यक्तियों की संपत्तियों से सील हटा ली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed