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Muzaffarnagar News: प्रशासन को झटका, उच्च न्यायालय ने निरस्त किया नोटिस

Wed, 01 Mar 2023 07:38 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Mar 2023 07:38 PM IST
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Shock to the administration, the High Court canceled the notice
एसडी मार्केट प्रकरण
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- जिला प्रशासन विधिक आधार पर दोबारा नोटिस जारी करे
- हाईकोर्ट से सनातन धर्म एसोसिएशन को फिलहाल राहत मिली

संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। एसडी मार्केट प्रकरण में नगरपालिका को झटका लगा है। ईओ हेमराज की ओर से 27 दिसंबर 2022 को एसोसिएशन को भेजे गए नोटिस को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विधि के अनुसार नोटिस की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इस आदेश से फिलहाल एसोसिएशन को राहत मिल गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सुनीता अग्रवाल एवं नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई में निर्णय दिया। एसोसिएशन ने याचिका में कहा था कि उनका पक्ष जाने बिना नोटिस जारी किया गया और 190 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। न्यायालय ने अपने आदेश में प्रशासन की प्रक्रिया को नियम के अनुसार नहीं माना है। ईओ की नोटिस की प्रक्रिया को निरस्त करते हुए आदेश दिया गया कि प्रशासन प्रक्रिया को नियम के अनुसार दोबारा अपनाएं। हाईकोर्ट में स्वामित्व को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
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एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नोटिस की प्रक्रिया में जो त्रुटियां रह गई थी, उन्हें अब दूर कर नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी। जमीन सरकारी है, रिकॉर्ड में कहीं एसोसिएशन का नाम नहीं है। विधि के अनुरूप पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया की जाएगी।
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ये था मामला
नगर पालिका ने एसोसिएशन को भेजे नोटिस में कहा था कि लीज खत्म होने के बावजूद जमीन पर हक नहीं छोड़ा गया और मार्केट बना दी गई। जांच में 941 दुकानें सामने आई थी। पालिका ने सर्वे की तैयारी भी की, लेकिन दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया था। मार्केट के दुकानदार सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन के नाम से चल रहे खाते में पैसा जमा करते हैं। एसोसिएशन के नाम से गुलशन राय मर्केंटाइल बैक में खाता खुला है। दुकानदार प्रति माह अपना किराया इसी बैंक में जमा करते हैं।
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