फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Seven years imprisonment for three convicts in gangster

Muzaffarnagar News: गैंगस्टर में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा

Tue, 16 May 2023 06:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 16 May 2023 06:24 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for three convicts in gangster
युवती और उसके भतीजे की गर्दन काटने के आरोप में हो चुके हैं तीनों दोषमुक्त
विज्ञापन





अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र के गांव में युवती और उसके भतीजे की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में दोषमुक्त हो चुके आरोपियों को गैंगस्टर की धाराओं में सात-सात साल की कैद और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि चरथावल क्षेत्र के गांव में 19 दिसंबर 2017 को 18 साल की युवती अपने भतीजे के साथ खेत पर गन्ना छीलने के लिए घर से निकली थी। मगर, संदिग्ध हालात में दोनों लापता हो गए। अगले दिन दोनों के गर्दन कटे शव ईख के खेत में बरामद हुए थे।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच शुरू की तो गांव के ही मुकम्मिल, जानू उर्फ जान आलम, फड्डू उर्फ शराफत के नाम सामने आए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने तीनों अभियुक्तों का विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया था। गैंगस्टर एक्ट में छपार के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ह्रदय नारायण सिंह ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र गैंगस्टर कोर्ट में दाखिल की।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने की। अदालत में तीनों पर गैंगस्टर में दोष सिद्ध हुआ। तीनों को सात-सात साल कैद और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed