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Muzaffarnagar News: गैंगस्टर में सात दोषियों को दो-दो साल की सजा
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शामली के कैराना में फसल जबरन काटने के मामले में पुलिस ने की थी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के कैराना में 22 साल पहले किसानों की फसल जबरन काटने के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की थी। गैंगस्टर की धारा में सात आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि कैराना क्षेत्र के सहपत गांव में 10 अप्रैल 2001 को टेकराम ने गांव के ही रामकिशन, राज्जा, जगदीश, बलदेव, प्यारा, तेजा और बाबू के विरुद्ध बंदूकों से लैस होकर जबरदस्ती गेहूं की फसल काटने का मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरा मुकदमा 16 सितंबर 2001 को सहपत निवासी नकली सिंह ने इन्हीं आरोपियों के खिलाफ फसल को जबरदस्ती ट्रैक्टर द्वारा नष्ट करने का आरोप लगाया था।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बले सिंह ने अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया। प्रकरण की सुनवाई गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने की। दोषी रामकिशन, राज्जा, जगदीश, बलदेव, प्यारा, तेजा और बाबू को दो-दो वर्ष की सजा और प्रत्येक को 5000 जुर्माने से दंडित किया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शामली के कैराना में 22 साल पहले किसानों की फसल जबरन काटने के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की थी। गैंगस्टर की धारा में सात आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि कैराना क्षेत्र के सहपत गांव में 10 अप्रैल 2001 को टेकराम ने गांव के ही रामकिशन, राज्जा, जगदीश, बलदेव, प्यारा, तेजा और बाबू के विरुद्ध बंदूकों से लैस होकर जबरदस्ती गेहूं की फसल काटने का मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरा मुकदमा 16 सितंबर 2001 को सहपत निवासी नकली सिंह ने इन्हीं आरोपियों के खिलाफ फसल को जबरदस्ती ट्रैक्टर द्वारा नष्ट करने का आरोप लगाया था।
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तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बले सिंह ने अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया। प्रकरण की सुनवाई गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने की। दोषी रामकिशन, राज्जा, जगदीश, बलदेव, प्यारा, तेजा और बाबू को दो-दो वर्ष की सजा और प्रत्येक को 5000 जुर्माने से दंडित किया है।
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