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Muzaffarnagar News: जीएसटी चोरी में संजय जैन की जमानत अर्जी निरस्त
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मुजफ्फरनगर। 29.37 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में जेल गए सर्वोत्तम स्टील के मालिक संजय कुमार जैन की जमानत अर्जी निरस्त हो गई। मेरठ न्यायालय में जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई।
शहर के मेरठ रोड स्थित औद्योगिक इकाई डीजीजीआई की टीम ने पांच दिसंबर 2024 को छापा मारा था। सर्वोत्तम स्टील में फर्जी बिलों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाने, फर्जी फर्मों से लेन-देन करने और वस्तु एवं सेवा कर की चोरी करने के गंभीर आरोप लगे थे। डिप्टी कमिश्नर श्रेया गुप्ता के नेतृत्व में डीजीजीआई अधिकारी की ओर से संजय जैन को मेरठ और फिर देहरादून कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बार-बार समन जारी होने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उन्हें देहरादून कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई और वहीं से गिरफ्तार कर मेरठ कार्यालय लाया गया। मेरठ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बचाव पक्ष की ओर से उद्यमी की जमानत अर्जी दाखिल की गई। सुनवाई के बाद अर्जी को निरस्त कर दिया गया है।
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शहर के मेरठ रोड स्थित औद्योगिक इकाई डीजीजीआई की टीम ने पांच दिसंबर 2024 को छापा मारा था। सर्वोत्तम स्टील में फर्जी बिलों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाने, फर्जी फर्मों से लेन-देन करने और वस्तु एवं सेवा कर की चोरी करने के गंभीर आरोप लगे थे। डिप्टी कमिश्नर श्रेया गुप्ता के नेतृत्व में डीजीजीआई अधिकारी की ओर से संजय जैन को मेरठ और फिर देहरादून कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बार-बार समन जारी होने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उन्हें देहरादून कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई और वहीं से गिरफ्तार कर मेरठ कार्यालय लाया गया। मेरठ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बचाव पक्ष की ओर से उद्यमी की जमानत अर्जी दाखिल की गई। सुनवाई के बाद अर्जी को निरस्त कर दिया गया है।
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