फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Sanjay Jain's bail plea rejected in GST evasion case

Muzaffarnagar News: जीएसटी चोरी में संजय जैन की जमानत अर्जी निरस्त

Thu, 14 Aug 2025 12:57 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Aug 2025 12:57 AM IST
विज्ञापन
Sanjay Jain's bail plea rejected in GST evasion case
मुजफ्फरनगर। 29.37 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में जेल गए सर्वोत्तम स्टील के मालिक संजय कुमार जैन की जमानत अर्जी निरस्त हो गई। मेरठ न्यायालय में जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई।
विज्ञापन

शहर के मेरठ रोड स्थित औद्योगिक इकाई डीजीजीआई की टीम ने पांच दिसंबर 2024 को छापा मारा था। सर्वोत्तम स्टील में फर्जी बिलों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाने, फर्जी फर्मों से लेन-देन करने और वस्तु एवं सेवा कर की चोरी करने के गंभीर आरोप लगे थे। डिप्टी कमिश्नर श्रेया गुप्ता के नेतृत्व में डीजीजीआई अधिकारी की ओर से संजय जैन को मेरठ और फिर देहरादून कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बार-बार समन जारी होने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उन्हें देहरादून कार्यालय बुलाकर पूछताछ की गई और वहीं से गिरफ्तार कर मेरठ कार्यालय लाया गया। मेरठ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बचाव पक्ष की ओर से उद्यमी की जमानत अर्जी दाखिल की गई। सुनवाई के बाद अर्जी को निरस्त कर दिया गया है।
विज्ञापन

-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed