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मुजफ्फरनगर: रालोद विधायक राजपाल बालियान ने किया सरेंडर, कोर्ट से मिली जमानत मिली, ये था मामला
Fri, 07 Oct 2022 06:29 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Fri, 07 Oct 2022 06:29 PM IST
सार
रालोद विधायक राजपाल बालियान ने शुक्रवार को अदालत में सरेंडर किया। हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। जानिए पूरा मामला।
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राजपाल बालियान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुजफ्फरनगर में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विधायक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया।
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रालोद के बुढ़ाना विधायक पर 2012 और 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बुढ़ाना और फुगाना में मुकदमे दर्ज किए गए थे। दोनों प्रकरण में अदालत में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए।
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वहीं शुक्रवार को रालोद विधायक ने सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल के समक्ष सरेंडर कर दिया गया। विधायक ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से वारंट रिकॉल कराए। इसके बाद दोनों मामलों में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए। अदालत ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। आरोपों पर सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तिथि तय की गई है।
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