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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर दंगे के मुकदमे में पुनर्विचार याचिका मंजूर, 24 जनवरी को सुनवाई

Thu, 19 Jan 2023 06:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Jan 2023 06:33 PM IST
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Reconsideration petition approved in Muzaffarnagar riots case, hearing on January 24
- सेशन कोर्ट ने निचली अदालत से तलब की मामले की पत्रावलियां
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अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शहीद चौक पर हुई जनसभा के मामले में पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां सहित तीन आरोपियों की पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए मंजूर हो गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय 24 जनवरी को सुनवाई करेंगे। निचली अदालत से पत्रावलियां तलब की गई है।

कवाल कांड के बाद 30 अगस्त 2013 को शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने जनसभा का आयोजन किया था। तत्कालीन डीएम कौशलराज शर्मा और एसएसपी सुभाष चंद दुबे को अपना मांग पत्र सौंपा था। पुलिस की ओर से भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूरसलीम राना समेत 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमजद अली ने बताया कि पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद और एडवोकेट सुल्तान मुशीर को दोषमुक्त किए जाने के लिए जिला जज की अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-तीन में 24 जनवरी को होगी।
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अभी तक तय नहीं हो सके आरोप

मुजफ्फरनगर। शहीद चौक पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में बृहस्पतिवार को भी आरोप तय नहीं हो सके। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में यह मामला चल रहा है, लेकिन सेशन कोर्ट में याचिका के चलते आरोप तय नहीं हुए। अदालत में पूर्व सांसद सईदुज्जमां, पूर्व विधायक मौलाना जमील, पूर्व सभासद असद जमां एडवोकेट सुल्तान मुशीर, नौशाद कुरैशी कोर्ट में पेश हुए, जबकि पूर्व सांसद कादिर राना , पूर्व विधायक नूर सलीम और सलमान सईद ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया।
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