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Muzaffarnagar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और जुर्माना
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-विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बाबूराम ने सुनाया फैसला
- साक्ष्यों के अभाव में दूसरे भाई को आरोपों से दोषमुक्त किया
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा और 35500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
अधिवक्त असमा परवीन खान, विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि मामला अगस्त वर्ष 2018 का है। थाना रतनपुरी निवासी क्षेत्र के एक गांव में किशोरी अपने चाचा के घर पर सो रही थी। इसी दौरान शाहबाज और उसका भाई शावेज वहां पहुंचे और किशोरी को छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह प्रस्तुत किए।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शाहबाज को दोषी करार दिया और संदेह का लाभ देते हुए शावेज को दोषमुक्त कर दिया। दोषी शाहबाज को 452 में तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 में 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना एवं धारा 506 में दो साल की सजा एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये देने के निर्देश दिए है।
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हिस्ट्रीशीटर बदमाश पकड़ा
मंसूरपुर। थाना पुलिस ने गांव मोलाहेड़ी निवासी सुभाष उर्फ डॉन को घासीपुरा कट के पास से 1300 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वह मंसूरपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया।
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- साक्ष्यों के अभाव में दूसरे भाई को आरोपों से दोषमुक्त किया
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा और 35500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया। विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
अधिवक्त असमा परवीन खान, विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि मामला अगस्त वर्ष 2018 का है। थाना रतनपुरी निवासी क्षेत्र के एक गांव में किशोरी अपने चाचा के घर पर सो रही थी। इसी दौरान शाहबाज और उसका भाई शावेज वहां पहुंचे और किशोरी को छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह प्रस्तुत किए।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शाहबाज को दोषी करार दिया और संदेह का लाभ देते हुए शावेज को दोषमुक्त कर दिया। दोषी शाहबाज को 452 में तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 में 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना एवं धारा 506 में दो साल की सजा एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये देने के निर्देश दिए है।
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हिस्ट्रीशीटर बदमाश पकड़ा
मंसूरपुर। थाना पुलिस ने गांव मोलाहेड़ी निवासी सुभाष उर्फ डॉन को घासीपुरा कट के पास से 1300 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वह मंसूरपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया।