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कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Updated Sun, 02 Oct 2016 04:44 PM IST
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कोर्ट का आदेश
- फोटो : डेमो फोटो
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मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माना तथा सह अभियुक्तों को पांच वर्ष का कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है ।
थाना मीरापुर में वादी ने 29 अप्रैल 2011 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 24 अप्रैल 2011 को वह अपने परिजनों के साथ घर में बैठा था। तभी शहजाद पुत्र रफीक, शबनम पत्नी शाहनवाज, शाहनवाज पुत्र निजामू व शमशीदा पत्नी रफीक एक वैन में आये और उसकी नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती उठा कर ले गए। इस मुकदमे की सुनवांई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार भारद्वाज की अदालत फास्ट कोर्ट संख्या एक में हुई।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता इनाम इलाही त्यागी ने कोर्ट में छह गवाह और सुबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त शहजाद को धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363, 366 के तहत शहजाद पुत्र रफीक, शबनम, शाहनवाज एवं शमशीदा को दोषी करार देते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपया जुर्माना, धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कारावास एवं 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना मीरापुर में वादी ने 29 अप्रैल 2011 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 24 अप्रैल 2011 को वह अपने परिजनों के साथ घर में बैठा था। तभी शहजाद पुत्र रफीक, शबनम पत्नी शाहनवाज, शाहनवाज पुत्र निजामू व शमशीदा पत्नी रफीक एक वैन में आये और उसकी नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती उठा कर ले गए। इस मुकदमे की सुनवांई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार भारद्वाज की अदालत फास्ट कोर्ट संख्या एक में हुई।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता इनाम इलाही त्यागी ने कोर्ट में छह गवाह और सुबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त शहजाद को धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363, 366 के तहत शहजाद पुत्र रफीक, शबनम, शाहनवाज एवं शमशीदा को दोषी करार देते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपया जुर्माना, धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कारावास एवं 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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