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राना स्टील प्रकरण: जानलेवा हमले में आरोपी बनाए गए शाहनवाज राना और सद्दाम, कोर्ट ने जमानत पर सुनाया ये फैसला...

Mon, 09 Dec 2024 09:41 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Mon, 09 Dec 2024 09:41 PM IST
सार

जीएसटी टीम ने आरोप लगाया कि शाहनवाज राना ने आते ही महिला अधिकारियों के साथ अभद्रता की। एक महिला अधिकारी का हाथ पकड़कर धक्का दिया और हमला किया। 

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Rana Steel case: Shahnawaz Rana and Saddam were made accused in the deadly attack
टीम के साथ नोकझोंक करते शाहनवाज राना। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राना स्टील में जीएसटी टीम पर हमले, महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी प्रकरण में पूर्व विधायक शाहनवाज राना और उद्यमी सद्दाम राना को जानलेवा हमले का आरोपी बनाया गया है। जीएसटी अधिकारियों के बयान के बाद पुलिस ने मुकदमे में धारा बढ़ाई। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जानलेवा हमने की धारा में दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई। सेशन कोर्ट में जमानत पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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वहलना चौक स्थित राना स्टील प्रकरण में जीएसटी टीम के इंटेलीजेंस अधिकारियों ने बयान दर्ज कराए थे। दोनों के बयान के बाद पुलिस ने अब मुकदमे में जानलेवा हमले की धारा 109 बढ़ा दी है। सोमवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया।
बचाव पक्ष की ओर से जानलेवा हमले में दाखिल किए गए जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया। अन्य धारा में आरोपियों की जमानत अर्जी पर अब सेशन कोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। पूर्व विधायक की पेशी के दौरान अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा रही।
 
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अब तक पुलिस ने ये की कार्रवाई
पूर्व विधायक शाहनवाज राना की साल 2001 में शहर कोतवाली में हिस्ट्रीशीट खोली गई थी। 2010 में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने निगरानी बंद की। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने दोबारा हिस्ट्रीशीट खोल पुन: निगरानी शुरू कर दी है। जेल में बंद शाहनवाज राना के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी जुटाई गई है। अलग-अलग थानों में अब तक पता चला मुकदमों की संख्या 18 पहुंच गई है। 
 
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इस तरह दर्ज कराया था मुकदमा
वादी का कहना था कि शाहनवाज राना के नाम जीएसटी का सर्च वारंट पहले से था। उन्होंने आते ही महिला अधिकारियों के साथ अभद्रता करते हुए हमला किया। एक महिला अधिकारी का हाथ पकड़कर धक्का दिया। इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा बीएनएस की धारा 75 में दर्ज किया गया था। जांच के बाद धारा 75 को बढ़ा कर 75 (2) किया गया है। जीएसटी अधिकारियों के बयान के बाद अब जानलेवा हमने की धारा भी बढ़ा दी गई है।
 

सुजडू के दुकानदार को किया गिरफ्तार
पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। 300 अज्ञात आरोपियों में से फैक्टरी के बाहर ऑयल की दुकान चलाने वाले सुजडू निवासी इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 

शाह मोहम्मद की जमानत पर सुनवाई आज
पूर्व सांसद कादिर राना के बेटे शाह मोहम्मद राना की जमानत अर्जी पर मंगलवार को मेरठ में सुनवाई होगी। फैक्टरी में जीएसटी की चोरी के मामले में शाह मोहम्मद को आरोपी बनाया गया है।

 
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