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राना स्टील प्रकरण: जीएसटी टीम पर हमले की साजिश के आरोपी बनाए गए कादिर राना, जानें क्या होगी कार्रवाई...
Wed, 11 Dec 2024 08:41 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Wed, 11 Dec 2024 08:41 PM IST
सार
अधिकारियों ने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि राना स्टील पर छापे के दौरान एक व्यक्ति भीड़ में से एमपी साहब कह रहा था। इसके बाद टीम के साथ अभद्रता की गई।
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कादिर राना।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राना स्टील में जीएसटी टीम पर हमले और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने के मामले में पूर्व सांसद कादिर राना की मुसीबत बढ़ गई है। पुलिस ने पूर्व सांसद को साजिश रचने का आरोपी बनाया है। जीएसटी अधिकारियों ने पुलिस को दिए बयानों में राना की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। वीडियो के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी है।
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वहलना चौक स्थित राना स्टील प्रकरण पर छापा प्रकरण में जीएसटी टीम के इंटेलीजेंस अधिकारियों ने बयान दर्ज कराए थे। अधिकारियों ने कहा कि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को भीड़ में से एमपी साहब कहा जा रहा था। इन्होंने भी टीम के साथ अभद्रता की है। पुलिस ने बयान, वीडियो और फोटो के आधार पर पूर्व सांसद की पहचान की। इसके बाद प्रकरण की साजिश रचने में आरोपी बनाया गया है।
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परिवार के इन सदस्यों पर मुकदमा
पूर्व सांसद कादिर राना पर साजिश रचने का आरोप है। उनके बेटे शाह मोहम्मद राना को जीएसटी चोरी और टीम पर हमले के प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। बेटी सादिया और सारिया को भी आरोपी बनाया था। दोनों को जमानत मिल चुकी है। पूर्व विधायक शाहनवाज राना, सद्दाम राना, इमरान को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। तीनों जिला कारागार में बंद हैं।
पूर्व सांसद कादिर राना पर साजिश रचने का आरोप है। उनके बेटे शाह मोहम्मद राना को जीएसटी चोरी और टीम पर हमले के प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। बेटी सादिया और सारिया को भी आरोपी बनाया था। दोनों को जमानत मिल चुकी है। पूर्व विधायक शाहनवाज राना, सद्दाम राना, इमरान को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। तीनों जिला कारागार में बंद हैं।
शाहनवाज के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा
सहायक आयुक्त राज्य कर खंड आठ प्रदुम्मन चौधरी ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जंबूदीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिमिटेड मेरठ रोड के जीएसटी नंबर के विरुद्ध प्राप्त इनपुट के आधार पर कंपनी की जांच 2018-19 में राज्य कर विशेष अनुसंधान शाखा ने की थी। कंपनी की ओर से जो प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, उनमें फर्जी कागजात मिले। कंपनी के डायरेक्टर कामरान राना, शाह आजम राना, जिया अब्बास जैदी और तौसीफ कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
सहायक आयुक्त राज्य कर खंड आठ प्रदुम्मन चौधरी ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जंबूदीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिमिटेड मेरठ रोड के जीएसटी नंबर के विरुद्ध प्राप्त इनपुट के आधार पर कंपनी की जांच 2018-19 में राज्य कर विशेष अनुसंधान शाखा ने की थी। कंपनी की ओर से जो प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, उनमें फर्जी कागजात मिले। कंपनी के डायरेक्टर कामरान राना, शाह आजम राना, जिया अब्बास जैदी और तौसीफ कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
शाहनवाज की जमानत पर 13 दिसंबर को सुनवाई
जीएसटी प्रकरण में पूर्व विधायक शाहनवाज राना को पुलिस सुरक्षा के बीच विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 दिसंबर नियत कर दी गई है। उधर, जानलेवा हमले की पत्रावली भी जिला जज की अदालत से एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। सभी पत्रावलियों की एक साथ 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। उधर, पूर्व विधायक की साल 2001 में शहर कोतवाली में हिस्ट्रीशीट खोली गई थी।
जीएसटी प्रकरण में पूर्व विधायक शाहनवाज राना को पुलिस सुरक्षा के बीच विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 दिसंबर नियत कर दी गई है। उधर, जानलेवा हमले की पत्रावली भी जिला जज की अदालत से एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। सभी पत्रावलियों की एक साथ 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। उधर, पूर्व विधायक की साल 2001 में शहर कोतवाली में हिस्ट्रीशीट खोली गई थी।