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रामपुर तिराहा कांड: ढाबा संचालक ने अदालत में दी गवाही, सीबीआई ने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराए थे मुकदमे

Mon, 26 Jun 2023 05:51 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 26 Jun 2023 05:51 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड : ढाबा संचालक ने इस मामले में सोमवार को अदालत में गवाही दी। बताया गया कि सीबीआई ने जांच के बाद पुलिस टीम व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे।

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Rampur Tiraha Kand: Dhaba operator has testified in court after CBI had filed cases against the officials
अदालत

विस्तार

मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में सीबीआई ने गवाह ढाबा संचालक को अदालत में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने मामले की सुनवाई की है।

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह और जोगेंद्र गोयल ने बताया कि सीबीआई ने सरकार बनाम राधा मोहन द्विवेदी की पत्रावली में गवाह पेश किया। गवाह ने घटना का समर्थन किया और मौके पर जो हुआ उसे अदालत में बताया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा और राज सिंह पंवार ने पैरवी की। साक्षी से जिरह की गई। अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि तय की गई है।
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पुलिस सुरक्षा में अदालत लाई जाएंगी पीड़िता
सरकार बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में सुनवाई के लिए छह जुलाई की तिथि तय की गई। अदालत ने पीड़िताओं को कड़ी सुरक्षा और नियमानुसार अदालत में लाने के लिए कहा है। अदालत ने कड़ी सुरक्षा के आदेश पारित किए हैं।

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यह था मामला
एक अक्तूबर, 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और पुलिस पार्टी व अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। गंभीर धाराओं के सेशल ट्रायल मुकदमों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जिले के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह को अधिकृत किया है।

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