फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Prosecution will go to the High Court if Tikait is acquitted

Muzaffarnagar News: टिकैत को दोषमुक्त किए जाने पर हाईकोर्ट जाएगा अभियोजन

Wed, 16 Aug 2023 11:32 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Aug 2023 11:32 PM IST
विज्ञापन
Prosecution will go to the High Court if Tikait is acquitted
टिकैत को दोषमुक्त किए जाने पर हाईकोर्ट जाएगा अभियोजन
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में 20 साल बाद दोषमुक्त किए गए भाकियू अध्यक्ष एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के मामले में अब अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। 17 जुलाई को टिकैत दोषमुक्त किए गए थे।

किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने सुनवाई की थी। 17 जुलाई को साक्ष्यों के अभाव में टिकैत को दोषमुक्त किया गया था। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट में अपील दायर करेगा। इसके अलावा वादी पूर्व मंत्रीयोगराज सिंह की ओर से निजी अपील भी दायर की गई है।
विज्ञापन




ये था मामला

किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed