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गैंगस्टर व शराब माफिया की संपत्ति कुर्क के आदेश

Tue, 02 Feb 2021 11:32 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 11:32 PM IST
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Property of gangster and liquor mafia will be attached in Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर। कुख्यात शराब माफिया व गैंगस्टर संजीव उर्फ काला की अवैध धंधे से अर्जित की गई संपत्ति को डीएम सेल्वा कुमारी जे ने कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
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नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अंकित विहार निवासी संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू कुख्यात शराब माफिया है, जिसके खिलाफ नई मंडी पुलिस ने 25 अक्तूबर 2020 को गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की थी। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। नई मंडी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने आरोपी शराब माफिया के खिलाफ कुर्की कार्रवाई करने के लिए आख्या प्रेषित की थी। इस पर डीएम सेल्वा कुमारी जे ने शराब माफिया संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू की अवैध धंधे से अर्जित की गई संपत्तियों को प्रशासन के हक में कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आरोपी की जिन संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनमें गांव बीबीपुर व गांव नसीरपुर में स्थित आरोपी के लाखों कीमत के दो मकान, एक आई-टेन कार और एसबीआई पचेंडा रोड शाखा में स्थित बैंक खाता शामिल हैं। आरोपी के इस बैंक खाते में 90,930 रुपये मौजूद हैं, जिन्हें प्रशासन ने अवैध कमाई से अर्जित किया जाना माना है।
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