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एनजीटी के मंसूरपुर डिस्टलरी पर बड़ी कार्रवाई के आदेश

Fri, 26 Feb 2021 12:23 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Feb 2021 12:23 AM IST
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Orders ordered for action on Mansoorpur distillery
एनजीटी ने मंसूरपुर डिस्टलरी पर कार्रवाई के आदेश दिए
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मुजफ्फरनगर। एनजीटी ने सरशादीलाल डिस्टलरी मंसूरपुर के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने कहा कि जब तक सभी नियमों का पालन नहीं होगा, तब तक फैक्टरी का संचालन नहीं होना चाहिए। साथ ही डिस्टलरी पर लगाया गया जुर्माना भी कम बताते हुए हैसियत के अनुसार जुर्माना लगाने के आदेश उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए हैं। एनजीटी ने मंसूरपुर नाले की भी सफाई कराने के आदेश दिए हैं।

मंसूरपुर निवासी विनीत कुमार ने सरशादीलाल डिस्टलरी एंड केमिकल्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड मंसूरपुर के खिलाफ एक याचिका गत वर्ष एनजीटी में डाली थी। याचिका में बताया गया था कि डिस्टलरी से प्रदूषित पानी को फैक्टरी से बाहर नाले में बहाया जा रहा है, जो कि मंसूरपुर नाले से होता हुआ काली नदी में गिरता है। प्रदूषित पानी फैक्टरी से बाहर बहाए जाने से क्षेत्र का भूमिगत जल भी प्रदूषित होने से नागरिक गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। इस पर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से डिस्टलरी का दौरा कर रिपोर्ट मांगी थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जुलाई 2020 में शिकायत सही पाए जाने पर डिस्टलरी का एक प्लांट सीज कर दिया था। दोनों बोर्ड ने अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट 27 नवंबर 2020 को भेजी थी, जिसमें शिकायत सही बताते हुए11 अगस्त से लेकर 26 नवंबर 2020 तक प्रतिदिन 30 हजार रुपये के हिसाब से 32.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की संस्तुति की थी। याचिका पर 23 फरवरी को एनजीटी के न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया कि जो संयुक्त रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसार डिस्टलरी पर की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। लगाया गया 32.40 लाख का जुर्माना कम है, जो हैसियत के अनुसार बढ़ाया जाए। मंसूरपुर नाले की सफाई की जाए। दोनों बोर्ड फिर से संयुक्त रूप से मौके पर जाकर जांच करें। जब तक डिस्टलरी सब नियमों का पालन न कर ले, तब तक उसे न चलाया जाए।
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