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Muzaffarnagar News: पत्नी और नाबालिग पुत्री को 73 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण अदा करने के आदेश
Sat, 10 Feb 2024 12:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Sat, 10 Feb 2024 12:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुज़फ्फरनगर। अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) ने एक मामले में पति को पत्नी और नाबालिग पुत्री को भरण पोषण के रूप में 73 हजार रुपये प्रति माह अदा करने के आदेश दिए है। नई मंडी निवासी योगेश जैन की पुत्री नेहा जैन का विवाह वर्ष 2011 में सहारनपुर निवासी सिद्धार्थ जैन के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी में विवाद उत्पन्न होने के कारण मुकदमे शुरू हो गए। वादिया नेहा जैन की ओर से भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय में वाद दायर किया। नेहा जैन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार जैन ने पैरवी की। परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रामनेत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति पर पत्नी और नाबालिग पुत्री के बालिग होने तक 73 हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण रूप में भुगतान करने के आदेश पारित किए है।
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मुज़फ्फरनगर। अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) ने एक मामले में पति को पत्नी और नाबालिग पुत्री को भरण पोषण के रूप में 73 हजार रुपये प्रति माह अदा करने के आदेश दिए है। नई मंडी निवासी योगेश जैन की पुत्री नेहा जैन का विवाह वर्ष 2011 में सहारनपुर निवासी सिद्धार्थ जैन के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी में विवाद उत्पन्न होने के कारण मुकदमे शुरू हो गए। वादिया नेहा जैन की ओर से भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय में वाद दायर किया। नेहा जैन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार जैन ने पैरवी की। परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रामनेत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति पर पत्नी और नाबालिग पुत्री के बालिग होने तक 73 हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण रूप में भुगतान करने के आदेश पारित किए है।