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शराब बरामदगी प्रकरण में आरोपी को एक साल की सजा-अर्थदंड

Fri, 28 Jan 2022 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 11:24 PM IST
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One year imprisonment for the accused in the liquor recovery case
मुजफ्फरनगर। अवैध शराब की बरामदगी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक साल का कारावास व पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि वर्ष 2017 में रामराज थाना पुलिस ने गांव हुसैनपुर निवासी चंदर पुत्र शंकर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से अवैध शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसका चालान किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 14 में हुई। न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी माना था। उन्होंने शुक्रवार को आरोपी को एक वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने मुकदमे में दर्ज दो धाराओं में तो आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन आबकारी अधिनियम की धारा में सजा सुनाई है। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो एक माह सात दिन का कारावास की सजा अतिरिक्त काटनी होगी।
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