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Muzaffarnagar News: एक भाई को 20 साल की सजा और दूसरा दोषमुक्त

Thu, 17 Aug 2023 06:55 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Aug 2023 06:55 PM IST
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One brother sentenced to 20 years and the other acquitted
- मीरापुर क्षेत्र से किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का मामला
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। एक साल पहले मीरापुर क्षेत्र से किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक भाई को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि साक्ष्यों के अभाव में दूसरा दोषमुक्त किया गया। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 31 अगस्त 2022 को पीडि़ता अपने पिता के साथ खेत में बाजरा लेने गई थी। इसी दौरान संदिग्ध हालात में लापता हो गई। परिजनों ने तीन सितंबर को गणेश और उसके भाई दीपक के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पीडि़ता के साथ गाजियाबाद और दिल्ली में दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई।
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बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दीपक को दोषमुक्त करार दिया। वारदात के दोषी गणेश को 20 साल कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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