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अब स्कूल छोड़ मॉल में नहीं घूम पायेंगे विद्यार्थी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं का स्कूल समय में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
पढ़ाई के समय छात्र-छात्राओं के सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोक से कई समस्याओं का हल होगा। हमारे शहर में भी यह समस्या बहुत बड़ी थी। स्कूल-कॉलेज के समय रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों पर छात्र-छात्राओं की काफी भीड़ रहती रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के इस पत्र से अभिभावक काफी खुश है। जो विद्यार्थी स्कूल-कॉलेज से बंक करते रहे हैं उन पर अंकुश लग सकेगा।
मंडी के व्यापारियों के लिए खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस जरूरी नहीं
मुजफ्फरनगर। गुड मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल और मंत्री श्याम सिंह सैनी ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के व्यापारियों को अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एसोसिएशन की मांग पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। संवाद
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मुजफ्फरनगर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं का स्कूल समय में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
पढ़ाई के समय छात्र-छात्राओं के सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोक से कई समस्याओं का हल होगा। हमारे शहर में भी यह समस्या बहुत बड़ी थी। स्कूल-कॉलेज के समय रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों पर छात्र-छात्राओं की काफी भीड़ रहती रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के इस पत्र से अभिभावक काफी खुश है। जो विद्यार्थी स्कूल-कॉलेज से बंक करते रहे हैं उन पर अंकुश लग सकेगा।
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मंडी के व्यापारियों के लिए खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस जरूरी नहीं
मुजफ्फरनगर। गुड मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल और मंत्री श्याम सिंह सैनी ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के व्यापारियों को अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एसोसिएशन की मांग पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। संवाद
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